वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आज सिगरा स्थित भवन संख्या D-58/19 A-4 में अवैध निर्माण और पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट, के खिलाफ कार्रवाई की गई। दशाश्वमेध वार्ड के अंतर्गत प्राप्त शिकायती पत्र में शिकायत की गई थी कि बेसमेंट में अवैध रेस्टोरेंट और तृतीय एवं द्वितीय तल पर अवैध निर्माण में फोनिक्स जिम का संचालन हो रहा है।
उक्त शिकायत के आधार पर सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा एव नगर नियोजक प्रभात कुमार एव संबन्धित वार्ड के जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरिक्षण के दौरान मौके पर पाया गया कि भवन B+G+3 तलों का व्यावसायिक निर्माण है, जबकि स्वीकृत मानचित्र केवल B+G+2 तलों का ही है।
निर्माणकर्ता द्वारा अवैध रूप से एक तल अतिरिक्त निर्माण को हटाये जाने तथा भवन के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को बंद करते हुए पार्किंग के रूप में उपयोग किये जाने निर्देशित किया गया।
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 7 दिनों का समय देते हुए स्पष्ट किया कि अगर इस अवधि में अवैध निर्माण और संचालन बंद नहीं किया गया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।