विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत मनोज चौरसिया द्वारा भवन मोहल्ला सारंग तालाब के समीप पहड़िया वार्ड-सारनाथ के 75 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूतल का निर्माण पूर्ण कर (बी+जी+1) तल का निर्माण पूर्ण फिनिसिंग का किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा -27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 75 वर्गमीटर क्षेत्रफल में तृतीय तल पर निर्माण पूर्ण फिनिसिंग का कार्य किया जा रहा था। उक्त अनिधिकृत निर्माण को वीडीए टीम द्वारा सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है।
कार्यवाही में जोनल अधिकारी संजीव कुमारअवर अभियंता जय प्रकाश गुप्ता उपस्थित रहे।