सर्वे से पूर्व योजना के बारे में आमजन में व्यापक प्रचार प्रसार कराएं : डी एम
सर्वे के दौरान कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने न पाए : जिलाधिकारी
वाराणसी। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस सर्वे 2024 को लेकर एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2024 का सर्वे शीघ्र प्रारंभ होगा। उक्त हेतु सर्वे के पूर्व सर्वे करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों/ संबंधितों को पात्रता/अपात्रता को लेकर समुचित प्रशिक्षण अवश्य दिया जाय। सर्वे के दौरान शतप्रतिशत पात्र लाभार्थियों को सामिल किया जाय।सर्वे के दौरान कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने न पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाय। सर्वे से पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठकें कर एवं अन्य माध्यमों से आमजन में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। ग्राम पंचायत भवनों, सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर पात्रता/अपात्रता की शर्ते लिखवाया जाय। कोटेदारों के माध्यम से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना के अंतर्गत पात्रता/ अपात्रता की शर्ते निम्नवत है-
ऐसे परिवार होंगे पात्र:
1. आश्रयविहीन परिवार
2. बेसहारा/भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले।
3. हाथ से मैला ढ़ोने वाले।
4. आदिम जनजातीय समूह।
5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए मजदूर।
ऐसे परिवार होंगे अपात्र:
1. जिनके पास मोटरयुक्त तीन पहिया या चारपहिया वाहन होंगे।
2. मशीन तीन पहिया या चार पहिया कृषि उपकरण होगा।
3. 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसाान क्रडिट कार्ड होगा
4. सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार।
5. ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो
6. ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार प्रति माह कमा रहा हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8. व्यवसाय करने वाले परिवार।
9. वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
10. वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, जिला विकास अधिकारी,पीडी डीआरडीए, एलडीएम, खंड विकास अधिकारी गण सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।