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आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार 2 करोड़ आवास



 31/Aug/24

भारत सरकार द्वारा आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु 2 करोड़ आवास बनवाया जाना है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018 में सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गयी सूची (आवास प्लस) में नए लाभार्थियों को चुनने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वेक्षण कराए जाने का निर्देश दिया है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 23-08-2024 को समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, तथा ग्राम पंचायत सचिवों की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि सर्वेक्षण को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्र में किया जाएगा। नए लाभार्थियों के चयन हेतु भारत सरकार द्वारा पुरानी पात्रता की शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

बर्हिवेशन (अपात्रता)

पक्की छत और पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और 2 से अधिक कमरों में रहने चाले परिवारों के अतिरिक्त पूर्व निर्धारित अपात्रता के 13 मानदण्डों में संशोधन करके 10 नवीन मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं-

पूर्व में बर्हिवेशन के 13 मानदण्ड

1- मोटरयुक्त दोपहिया/ तिपहिया / चौपहिया वाहन / मछली पकड़ने की नाव

2- मशीनी तिपहिया / चौपहिया कृषि उपकरण

3- रु० 50000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा पाले

4- वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो

5- सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार

6- वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो

7- आयकर देने वाले परिवार

8- व्यवसाय कर देने वाले परिवार

9- वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो

10- वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो

11- वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक वे सिचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण भूमि हो

12- दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि

13- वे परिवार,जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो 

बर्हिवेशन के संशोधित 10 मानदण्ड

  1. मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन
  2. यंत्रीकृत तीन/ चार पहिया कृषि उपकरण
  3. रु 50000 या उससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड
  4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्‍य सरकारी कर्मचारी हो
  5. वे परिवार,जिनका कोई सदस्‍य 15000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो
  6. आयकर देने वाले परिवार
  7. व्‍यवसाय कर देने वाले परिवार
  8. वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो
  9. वे परिवार जिनके पास 5.00 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो

अन्तवेशन (पात्रता)

> आश्रय विहीन परिवार

> बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले परिवार

> हाथ से मैला ढोने वाले आदिम जनजातीय समूह

> > वैधानिक रुप से मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूर

उपरोक्त आधार पर पात्र परिवारों के चयन हेतु किए जाने वाले सर्वेक्षण किए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं-

सर्वेक्षण के पूर्व समस्त विकास खण्डों में विकास खण्ड के समस्त ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक करके उनको इस सर्वेक्षण की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की जाएगी।

सर्वेक्षण से पूर्व समस्त ग्राम पंचायतों के स्तर पर "पीएमएवाई जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी" का आयोजन किया जाएगा।

इस योजना हेतु पात्रता एवं अपात्रता के मानकों का प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थलों पर दीवाल लेखन कराया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में "प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर' बनाया जाएगा, जिसमें सर्वेक्षण की जानकारी को दर्ज किया जाएगा।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होते ही ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से आवास प्लस की साइट पर सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया :-

1. विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाली प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं सचिवों की बैठक में मा० प्रमुख एवं मा० विधायकगण को भी अनिवार्य रुप से आमंत्रित किया जाय।

 2. समस्त ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों पर मोटे अक्षरों में निम्न सूचना अंकित कराई जाए- " प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है, यदि किसी पात्र व्यक्ति का सर्वे नहीं किया गया है या पैसे के लेनदेन की शिकायत की जा रही है तो निम्न नंबरों पर सूचित करें:

1. खण्ड विकास अधिकारी का मोबाइल नंबर

2. जिले पर विकास भवन में स्थापित कंट्रोल रुम का नंबर- 25000365, 2500366 3. परियोजना निदेशक का नंबर 9454465284 आज्ञा से मुख्य विकास अधिकारी

 


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