नगवॉ वार्ड के अंतर्गत आमिर जहूर व अबू सुफियान पुत्र मोहम्मद जुबौर द्वारा भवन संख्या सं०-बी-19/23-1 मोहल्ला - देवरियावीर मौजा-भेलूपुर के 8.8x18.49 मीटर के क्षेत्रफल मेंं भूतल का निर्माण पूर्ण कर जी+2 तल कानिर्माण पूर्ण फिनिसिंग किये जाने व नगवॉ वार्ड के ही अंतर्गत गौरव केडिया पुत्र गोपाल केडिया द्वारा भवन संख्या सं०-बी-27/96-28 के 40x60 वर्गफीट के क्षेत्रफल पर भूतल का निर्माण पूर्ण कर प्रथम तल पर सटरिंग किये जाने पर नगर नियोजक विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा -27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। प्रथम निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 8.8x18.49 मीटर के क्षेत्रफल में रेस्टोरेन्ट हेतु नीव एवं दीवार का निर्माण कार्य किये जाने व दूसरे दूसरे निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 40x60 वर्गफीट में क्षेत्रफल में रेस्टोरेन्ट हेतु नीव एवं दीवार का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अनिधिकृत निर्माण को आज दिनांक 28.08.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
सील की कार्यवाही में जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह व उपस्थित रहे।
वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।