महाराज कुमारी विष्णु प्रिया द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 8.2024 को कुंवर अनंत नारायण सिंह द्वारा किए जा रहे एक पक्षीय हस्तांतरण और विक्रय इत्यादि को अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया । माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने महाराज कुमारी विष्णु प्रिया द्वारा दाखिल अपील संख्या 999 / 2024 मैं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद बेटियों के अधिकारों को प्रथम दृष्टिया स्वीकार करते हुए उपरोक्त निर्णय सुनाया । माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के संदर्भ में यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है जो समाज में बेटी और बेटे के भेदभाव को मिटाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा ।