वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वार्ड-नगवॉं के अंतर्गत आमिर जहूर व अबू सुफियान पुत्र मोहम्मद जुबौर द्वारा भवन संख्या सं.-बी-19/23-1 मोहल्ला देवरियावीर मौजा-भेलूपुर के 8.8x18.49 मीटर के क्षेत्रफल भूतल का निर्माण पूर्ण कर जी+2 तल का निर्माण पूर्ण फिनिसिंग का किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा -27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। जिसके बावजूद निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 8.8x18.49 मीटर में क्षेत्रफल में रेस्टोरेन्ट हेतु नीव एवं दीवार का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अनिधिकृत निर्माण को आज दिनांक 28.08.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।
उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह व उपस्थित रहे।