प्रश्नगत निर्माण जहां आज घटना हुई वह गंगा नदी तट से लगभग 350 मीटर दूर है। जिसपर तट से 200 मीटर वाले मरम्मत/पुनर्निर्माण वाले नियम लागू नहीं होते।
* ऐसे निर्माण कार्य जिनको प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति आवश्यक नहीं है, जैसे:-
1. दिवारो पर सीमेंट प्लास्टर करना या प्लास्टर की आंशिक मरम्मत करना।
2. पुनः फर्श के निर्माण करना।
3. सफेदी एवं रंगाई-पुताई करना।
4. सैप्टिक टैंक अथवा सोक पिट का निर्माण करना।
5. हैण्ड पम्प लगाना।
6. मल-नालियों, पाईपों, केबिलों या अन्य उपकरण के नवीनीकरण तथा मरम्मत हेतु किये जाने के लिए निर्माण कार्य।
7. सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करना।
* ऐसे निर्माण कार्य जिनको प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति आवश्यक है, जैसे:-
1. नगर निगम द्वारा जारी चिठ्ठा अनुसार दिवारों का पुनर्निर्माण कार्य करना।
2. सम्पूर्ण भूखण्ड पर निर्मित भवन को गिराकर चिट्ठा अनुसार पुनर्निर्माण करना।
3. छत, बालकनी, बरामदे में पैरापेट का निर्माण।
4. भवन में सीमित तल क्षेत्रफल में बेहतर उपयोग अथवा वास्तुदोष के निराकरण हेतु आन्तरिक परिवर्तन किया जा सकेगा।
* नगर निगम द्वारा जारी चिठ्ठा के विपरित नये निर्माण किये जाने की अनुमति नहीं है।
1. भवन के बाहरी स्वरूप में किसी भी प्रकार की परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
2. भवन के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। भवन जिस उपयोग में लाया जा रहा वहीं उपयोग रहेगा।
3. बिना अनुमति के अथवा नगर निगम द्वारा जारी चिठ्ठा के विपरित निर्माण किये जाने पर एवं भवन का उपयोग परिवर्तित किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
* गंगा नदी तट से 200 मी० के अन्तर्गत भवनों के मरम्मत / पुनर्निर्माण हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण की बेबसाईट अथवा हेल्प डेस्क के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
* आवेदक द्वारा भवन के मरम्मत / पुनर्निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ विद्यमान भवन का मानचित्र, स्वामित्व संबंधी अभिलेख, भवन की लोकेशन, भवन की वर्तमान स्थिति के सभी उपलब्ध दिशाओं से फोटाग्राफ्स, नगर निगम द्वारा जारी चिठ्ठा एवं शपथ-पत्र जमा किये जायेगे।
* प्राप्त आवेदन की पुष्टि हेतु सम्बन्धित जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता द्वारा सामान्य स्थल निरीक्षण किया जा सकता है।
* प्राप्त आवेदन को प्राधिकरण में प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य दिवासों के अन्तर्गत निस्तारित किया जायेगा।
* गंगा नदी तट से 200 मी० के अन्तर्गत भवनों के मरम्मत /पुनर्निर्माण हेतु आवेदन संबंधी प्रक्रिया/जानकारी हेतु तथा किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा दलाल इत्यादि की शिकायत हेतु प्राधिकरण के हेल्प लाईन नम्बर-0524-2283305 एवं वाट्सएप नं0-7518102822 पर सम्पर्क किया जा सकता है।