वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम के द्वारा रविंद्रपुरी पुल पर स्थित गीतांजलि पेट्रोल पम्प के बगल में हो रहे अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
बता दें कि वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत उषा देवी पत्नी स्व. शिव प्रसाद मौर्या एवं अजय मौर्या द्वारा मकान सं.-बी-29/34 रविन्द्रपुरी, वार्ड-भेलूपुर जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये 25x50 वर्गफीट में क्षेत्रफल में टीन शेड का निर्माण पूर्ण कर दिवाल एवं फिनिशिंग कार्य किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा -27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 25×50 वर्गफीट में क्षेत्रफल में टीन शेड का निर्माण पूर्ण कर दिवाल एवं फिनिशिंग आदि का कार्य किये जाने पर उक्त अनिधिकृत निर्माण को आज दिनांक 07 अगस्त 2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था।
सील की कार्यवाई के समय जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी अवर अभियंता श्री राकेश कुमार सिंह व श्री अजय जैन उपस्थित रहे।
वीडिए उपाध्यक्ष के द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।