वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी प्रथम, (कुलदीप सिंह) की अदालत ने एटीएम कार्ड लूटकर पैसे निकालने के मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी। जिला गया, बिहार निवासी आरोपी सुजीत कुमार, गुलशन कुमार व अभिषेक कुमार को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन / सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने थाना कैंट में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह 7 जनवरी 2024 को शाम 6 बजे कचहरी शाखा के मुख्य ए.पी.आई ब्रांच गेट नं. 1 पर लगे हुए ए.टी.एम से पैसा निकालने गया तो ए.टी.एम पर पहले से दो लड़के अचानक ए.टी.एम में घुस कर पैसा निकालने का उपक्रम करने लगे। जब वादी ने ए.टी.एम मशीन में ए.टी.एम कार्ड डाला तो कुछ देर तक ऑपशन नहीं आया, ऑपशन आने पर पांच सौ रूपया ही निकला। परंतु ए.टी.एम नहीं निकला तो वादी पास के केबिन मे मौजूद गार्ड से मदद मांगने गया तो वहां पर मौजूद तीसरा व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था तुरंत वादी के एटीएम को लेकर भागा। वादी जबतक अपना एटीएम लाक कराता तबतक आरोपियों ने उसके खाते से पीएनबी बैंक के नदेसर स्थित एटीएम से पैसा निकाल लिया। पुलिस ने विवेचना शुरू की तो आरोपियों का नाम प्रकाश में आया।