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मिर्ज़ामुराद थाना क्षेत्र की हत्यारोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज



 25/Jul/24

वाराणसी। मिर्ज़ामुराद थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने बेनीपुर (महेशपट्टी) थाना मिर्जामुराद निवासिनी आरोपी महिला आशा देवी, शुभ चतुर्वेदी व अंकित चौबे की जमानत अर्ज़ी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में आशा देवी की जमानत अर्ज़ी का विरोध वादी पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, आलोक वर्मा व कविन्द्र कुमार ने किया।

प्रकरण में मुताबिक वादी प्रकाश भाई 12 जून 2024 को सुबह लगभग 10: 15 बजे अपने पुश्तैनी मकान में कुछ मजदूरों के साथ साफ-सफाई करवा रहा था कि इसी बीच उसका पड़ोसी गोविंद दूबे व राजा दूबे जो वादी के परिवार से रंजिश रखते हैं। वादी व समूचे परिवार को जान से मारने की धमकी व मां बहन की भद्दी - भद्दी गालियां देने लगे। घटना की जानकारी 112 पर दी गयी पुलिस आई पर विपक्षी भाग गये। पुलिस के जाने के बाद विपक्षीगण की मां आशा दूबे व बहन राधा दूबे ललकारते हुए घर से बाहर आयी और बोली आज इन लोगो के पूरे परिवार का अन्त कर दो। ललकार सुनकर विपक्षी अपने साथ 10-12 नकाबपोश जिसके हाथ में धारदार हथियार लाठी डंडा व राड थे। वह लोग वादी व समूचे परिवार को जान से मारने की नियत से बूरी तरह पिटने लगे। चीखते चिल्लाते हुए वादी व उसका परिवार अपने घर के अंदर घुस गया परंतु विपक्षी घर के अंदर भी घुसकर सिर, गर्दन व शरीर के तमाम जगहों पर लाठी राड डंडो से मारे जिससे वादी के चाचा मुन्नीलाल व चचेरे भाई कमलेश का सिर फट गया और दोनो अचेत होकर मौके पर ही गिर गये और वादी व उसके छोटे चाचा चन्द्रभूषण को अन्दरूनी गहरी चोट लगाने के पश्चात मृत जानकर धमकी देते हुए भाग गये। घर के अन्य सदस्यों के सहयोग से मुन्नीलाल को बीएचयू ट्रामा सेन्टर भर्ती कराया गया परंतु इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। मेडिकल रिपोर्ट में 7 चोटे दर्शायी गयी है।


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