वाराणसी। घर से दोस्त से मिलने निकले 15 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में अदालत ने सारनाथ थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने यह आदेश मृतक किशोर दीपक कुमार के पिता की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।
प्रकरण के अनुसार आशापुर, सारनाथ निवासी हरिकेश कुमार ने अपने अधिवक्ता महेंद्र कुमार सिंह के जरिये अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि उसका 15 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार 19 जून 2023 को शाम 7 बजे दोस्त से मिलकर आता हूँ बोलकर निकला था, लेकिन रात 10 बजे तक घर नहीं आया। जिसके परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अगले दिन सुबह 10 बजे सोशल मीडिया न्यूज व आसपास के लोगों से पता चला कि उसके बेटे का शव अंडरवियर व टीशर्ट में तिलमापुर, सारनाथ स्थित रुद्रा बुद्धा इनक्लेव में मिली है। उसका हाथ मरोड़कर मारपीटकर उसकी हत्या कर दिया गया है। ऐसे में उसे पूर्ण विश्वास है कि उसका पुत्र उक्त अपार्टमेंट में रहने वाले उसके बेटे के किसी परिचित ने गार्ड की मदद से उसके बेटे को बिना रजिस्टर में नाम पता दर्ज कराए अपने फ्लैट में बुलाकर उसके बेटे की हाथ मरोड़कर और मारपीटकर उसे अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी है। इस मामले में वादी ने सारनाथ थाने में रुद्रा बुद्धा इनक्लेव के गेट मैन व उसमे रहने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दिया, लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं कि तो उसने अदालत की शरण ली। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए सारनाथ थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।