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हत्या के प्रयास मामले में आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज



 18/Jul/24

⚡वाराणसी। चौबेपुर थाना के हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी मटरू यादव की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दी गई। अदालत में जमानत अर्ज़ी का विरोध प्रभारी जिला एवं शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादी मुकदमा के अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने किया।

अभियोजन के अनुसार 16 जून 2024 को वादी मुकदमा महेंद्र मिश्र  के पुत्र शिवम मिश्रा रात्रि में 9:30 बजे दवा लेने के लिए गौरा बाजार जा रहा था तभी रास्ते में चांदपुर के पास अभियुक्त मटरू यादव, सुनील यादव, शुभम यादव व  लाखू यादव ने पिस्टल की बट धारदार हथियार व लाठी डंडे से वादी मुकदमा के पुत्र को घेर कर जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया। घायल शिवम मिश्रा को आनन फानन में सर सुंदर लाल चिकित्सालय के ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया।  चिकित्सकों ने पाया कि घायल शिवम मिश्रा को अगर तत्काल इलाज ना मिलता तो उसकी जान जा सकती थी। 
 


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