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दहेज़ हत्या में सास की जमानत अर्जी खारिज



 13/Jul/24

वाराणसी। सत्र न्यायाधीश (संजीव पांडेय) की अदालत ने दहेज़ हत्या के मामले में आरोपी सास जी जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादिनी के अधिवक्ता राणा यादव ने किया। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी अनीता यादव की पुत्री अंजना का विवाह 13 जून 2021 को राजेश यादव के साथ हुआ था। उसने दान दहेज में टी०वी०एस० मोटरसाइकिल दिया था। उसकी लड़की विदा होकर ससुराल गयी जहां उसके पति राजेश, जेठ गामा उर्फ गुड्डू, जेठानी धनु देवी तथा सास धनेसरा देवी दहेज से संतुष्ट नहीं थे और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते थे। जब वादिनी की लड़की आती थी तो रो-रोकर उपरोक्त बातें बताया करती थी। 1 अगस्त 2024 को करीब 04.00 बजे उसकी लड़की बात की थी जो रो रही थी। सांय काल सूचना मिली की वादिनी की लड़की को ससुराल वालों द्वारा फांसी लगाकर मार डाला गया। जब ये लोग लड़की के घर गये तो उसका शव घर के बार तकथे पर लिटाया गया था और उसके गले पर निशान था।
 


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