वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने मारपीट व जाति सूचक शब्द गाली से देकर अपमानित करने के मामले में विवेकनगर कालोनी थाना लंका निवासी आरोपी दीपक तिवारी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से नरेश यादव, अजय पाल व चन्द्रबी पटेल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी आनन्द कुमार कन्नौजिया ने 5 अक्टूबर 2019 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि वह समय सायं लगभग 4.00 बजे कपड़ा देने बी०एच०यू० हास्टल जा रहा था इसी बीच दीपक तिवारी तथा राज सिंह और इसके 8-10 दोस्त मिल के उसके साथ मार पीट किये पैर सर ईट से फोड़ दिये और लाल घूसा मुक्का बैट से मारे। मारने पीटने से उसे अन्दरूनी चोट आयी है। उक्त लोगों में से प्रार्थी दो लोगों को पहचानता है। प्रार्थी को भद्दी भद्दी गालियां देते हुये धोबी धक्कड़ की जाति सूचक गाली से अपमानित किये। उसका मूह बांधकर बोले कि अपने बाप से बोल दो कि मुकदमा उठा ले। प्रार्थी की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिये।