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हत्या के मामले में 18 साल बाद आया फ़ैसला, दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास



 11/Jul/24

चंदौली। 18 साल पहले धीना थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विनय कुमार सिंह अदालत ने बुधवार को अपना फ़ैसला सुनाया। अभियोजन की तरफ से कुल 7 गवाहों को परीक्षित कराया गया। अदालत ने अभियुक्त गण सीताराम गोंड़ व रामअवध गोंड़ को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा एवं 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा अपराध को छिपाने के मामले में 3 वर्ष के कठिन कारावास की सजा एवं 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। सिद्धदोष अभियुक्तों द्वारा उक्त अधिरोपित अर्थदण्ड के अदा न किये जाने की स्थिति में क्रमशः दो-दो वर्ष, तीन-तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। प्रस्तुत मामले में सिद्धदोष द्वारा पूर्व में कारावास में बीताई गयी अवधि उनकी सजा में समायोजित की जाएगी। ज्ञात हो कि अभियुक्त मुन्ना उर्फ अयोध्या गोंड़ की मृत्यु 7 अप्रैल 2015 को हो गयी थी तथा रामेश्वर उर्फ सेठ गोंड़ के नाबालिग होने की वजह से किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई हो रही है। अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजय कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार धीना थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल 2006 को कंजहरा निवासी नगेसर केशरी ने अपने छोटे भाई जगेसर केशरी की 14 अप्रैल 2006 से गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें यह कहा गया था कि प्रार्थी का छोटा भाई जगेसर केशरी उम्र 30 वर्ष घर से दिन में करीब 10.30 बजे गाँव के ही रामेश्वर उर्फ सेठ गोंड़ पुत्र शम्भू गोंड़ के घर बताकर गया था। अभी तक वापस नहीं आया है न तो कोई पता चल रहा है। तभी से मेरा भाई गायब है जिसकी हम लोगों ने काफी तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। तलाश कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। जिसपर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई। खोज बीन के दौरान 18 अप्रैल 2006 को दीना पुत्र गोपाल शाह, ग्राम कंजेहरा द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि उसके चचेरे भाई की लाश ग्राम कंजेहरा के सिवान में अंगद यादव के खेत में रखे पुआल पर मौजूद है। तत्पश्चात पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं गवाहों के बयान के आधार पर रामेश्वर उर्फ सेठ गोंड़, सीताराम गोंड़ निवासीगण कंजेहरा थाना धीना रामअवध गोंड़ निवासी ग्राम कबिलासपुर थाना दुर्गावती जिला भभुआ बिहार व मुना उर्फ अयोध्या निवासी सब्जी मंडी जमानियां जनपद गाज़ीपुर को इस हत्या में लिप्तता पाई गई। जिसके आधार पर पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। 


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