उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत देवन्ती यादव पत्नी हंसनाथ यादव द्वारा पहलू का पुरा, फुलवरिया वार्ड-सिकरौल वाराणसी में भूतल तल के उपर प्रथम तल पर निर्माण कार्य किया जा रहा थाl उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसांगत धारा-27 एवं 28 के अन्तर्गत दिनांक 07.06.24 को क्रमशः कारण बताओं एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस दी गई थी। उक्त के बावजूद पक्ष द्वारा लगातार निर्माण कार्य जारी रखने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।
जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश , अवर अभियन्ता अतुल मिश्रा, मौजूद रहे।