वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनांक 08.07.2024 को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण व अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
वार्ड-भेलूपुर में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा भूतल के अवैध निर्माण को आज ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ उक्त निर्माण के आसपास लगभग तीन बीघे में की गई अवैध प्लाटिंग के अंतर्गत प्लाटिंग के कार्यालय कक्ष एवं अन्य निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया। सरकार द्वारा अस्सी नाले के जीर्णोद्धार किये जाने की दिशा में ये उल्लेखनीय कार्य है l
अतः अस्सी नाले के आसपास उक्त निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर वहां इस आशय का सूचना पट स्थापित किया गया कि यह क्षेत्र अवैध प्लाटिंग का है जिसमें किसी भी प्रकार के भूखंड की खरीदारी करना नियमानुसार अनुचित है।
उक्त के अतिरिक्त वार्ड नगवां के निम्नवत स्थानों पर सील की कार्यवाही की गयी
वार्ड-भेलूपुर आरपी सिंह द्वारा भवन सं०-बी0-36/10 एक्स-12-जी-1, कैवल्यधाम एक्सटेंशन कालोनी, वार्ड-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 40'x50' के क्षेत्रफल में भूतल पर पीलर खड़े करते हुए बीम की सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 40'x50' के क्षेत्रफल में भूतल पर पीलर खड़े करते हुए बीम की सटरिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा था । पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।
ऋतुराज सिंह द्वारा भवन सं0-बी0-36/10-50 के बगल में, मिलेनियम स्कूल के पास, कैवल्यधाम एक्सटेंशन कालोनी, वार्ड-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 30'x40' के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27. 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 30'x40' के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा था । पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।
सीमा सिंह पत्नी सुनील कुमार सिंह द्वारा भवन सं०-बी०-36/10 एक्स-37, कैवल्यधाम एक्सटेंशन, वार्ड-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में लगभग 30x45 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित जी+3 जिसका कार्य काफी समय से बन्द था। पक्ष द्वारा जी+3 के ऊपरी तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य प्रारम्भ किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी । निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 30x45 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित जी+3 के ऊपरी तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा था। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।
चिन्तामणि यादव द्वारा प्लाट नं0-450, गंगोत्री नगर, सामनेघाट, वार्ड-नगवां, जिला-वाराणसी पर एचएफएल क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 40x50 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी+1 तल के पूर्व निर्मित भवन के द्वितीय तल पर सटरिंग का कार्य कर छत की ढलाई का कार्य किया जा चुका था । फिनिशिंग का कार्य गतिमान रखने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28(1) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान में स्थल पर विपक्षी द्वारा एच०एफ०एल० क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 40x50 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी+1 तल के पूर्व निर्मित भवन के द्वितीय तल पर सटरिंग का कार्य कर छत की ढलाई का कार्य किया जा रहा था l पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।
गंगाधर सिंह द्वारा पटेल नगर, सामनेघाट, सीरगोबर्धनपुर, ज्ञान प्रवाह के सामने, वार्ड-नगवां, जिला-वाराणसी पर पूर्व निर्मित जी +3 तल के ऊपर लगभग 60x100 वर्गफीट के क्षेत्रफल में चतुर्थ तल पर सटरिंग एवं तृतीय तल के फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी । वर्तमान में स्थल पर विपक्षी द्वारा पूर्व निर्मित जी+3 तल के ऊपर लगभग 60x100 वर्गफीट के क्षेत्रफल में चतुर्थ तल पर सटरिंग एवं तृतीय तल के फिनिशिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा थी। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।
अनिल सिंह पुत्र सेचन सिंह द्वारा पटेल नगर, सामनेघाट, सीरगोबर्धनपुर, वार्ड-नगवां, जिला-वाराणसी पर एच.एफ.एल. के अन्तर्गत लगभग 25x50 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी+1 तल का निर्माण पूर्ण कर द्वितीय तल पर कालम एवं दीवार का निर्माण कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) एवं 28(i) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान में स्थल पर विपक्षी द्वारा एच०एफ०एल० के अन्तर्गत लगभग 25x50 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी+1 तल का निर्माण पूर्ण कर द्वितीय तल पर कालम एवं दीवार का निर्माण कार्य किया जा रहा था। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।
शान्ती देवी पत्नी बच्चन सिंह द्वारा पटेल नगर, सामनेघाट, महेन्द्र तिवारी के भवन के पश्चिम, वार्ड-नगवाँ, जिला-वाराणसी पर एच.एफ.एल. क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 60x60 वर्गफीट के क्षेत्रफल में भूखण्ड पर नींव का निर्माण कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) एवं 28(ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।
मीना देवी पत्नी अजय गुप्ता के द्वारा आराजी सं०-1, मौजा नरिया, रोहितनगर, वार्ड-भेलूपुर, वाराणसी में लगभग 31'x41' के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित फाउण्डेशन पर कालम्स की शटरिंग का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27. 28(1) व 28(i) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 02.06.2020 को निर्गत की गई थी। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले.आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)