MENU

वीडीए ने अवैध निर्माण के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए भवन को किया सील



 06/Jun/24

वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-भेलूपुर के अन्तर्गत अजय कुमार बाजपेयी द्वारा भवन सं.-बी-32/23-ए के सटे, साकेत नगर, वार्ड-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में लगभग 50' x 80' के क्षेत्रफल में बेसमेन्ट की शटरिंग का कार्य किये किये जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए दिनांक 19.12.2023 को स्थल सील किया गया था परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा सील तोड़कर पुनः निर्माण किए जाने पर दिनांक 24.01.2024 को सील सुदृढ़ीकरण किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 14 व 15 का खुला उल्लंघन करते हुए पुनः सील तोड़ कर निर्माण कार्य किये जाने पर थानाध्यक्ष, थाना-लंका, वाराणसी में निर्माणकर्ता के विरूद्ध एफआईआर सं.-0202 दर्ज करायी गयी थी परंतु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर लगभग 50' x 80' के क्षेत्रफल में बी+जी+3 तल का निर्माण पूर्ण कर चतुर्थ तल पर पीलर आदि का निर्माण कार्य लगातार किये जाने पर दिनांक 05.06.2024 को उक्त अनधिकृत निर्माण को सील कर थाना लंका की पुलिस अभीरक्षा की सतत् निगरानी हेतु सौप दिया गया।

उक्‍त मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, सहायक अभियन्ता अजय कुमार जैन मौजूद रहे।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

2844


सबरंग