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थाना मंडुवाडीह में गैंगेस्‍टर एक्‍ट के तहत 3 वर्ष की हुई सजा



 06/Jun/24

वाराणसी। वाराणसी के थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट में पंजीकृत मुअसं : 039/2004 धारा 3 (1) उप्र गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विनोद कुमार भारती पुत्र दशमी लाल निवासी आदर्श नगर थाना मंडुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मंडुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 05.06.2024 को न्यायालय स्पे. जज गैंगे. एक्ट/ ASJ-13 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त विनोद कुमार भारती उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3 (1) उप्र गैंगेस्टर एक्ट में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मंडुवाडीह में गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10000/- रुपये अर्थदण्ड किया गया।


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