वीडीए द्वारा वार्ड-नगवां के अन्तर्गत लाल सिंह पुत्र स्व० केदारनाथ सिंह द्वारा आ.सं.-979, आनन्द नगर, मौजा-कन्दवा, वार्ड-नगवां, जिला-वाराणसी पर लगभग 18m. x 40.80m. के क्षेत्रफल में बीजी तलों के स्ट्रक्चर का निर्माण कर प्रथम तल पर कॉलम का निर्माण कर सटरिंग का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.10.2021 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। नोटिस की कार्यवाही के बाद भी कार्य न रूकने पर कल दिनांक 25.04.2024 को वीडीए टीम द्वारा अनधिकृत निर्माण को सील कर थाना-मंडुआडीह सतत् निगरानी हेतु सौप दिया गया है।
उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता आरके सिंह, मौजूद रहे।