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वीडीए से नक्‍शा पास न होने पर पीडब्‍ल्‍यू गुरुकुलम स्‍कूल के खिलाफ हुआ नोटिस जारी



 11/Apr/24

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल पर नोटिस की कार्यवाही की गई। बताते चलें कि पंकज राय पुत्र लालजी राय द्वारा आराजी संख्या-5, 6, 7 अंश व 8, मौजा गौरी, परगना-धूस वार्ड-मुगलसराय पर स्कूल, हास्टल एवं स्टाफ आवास का शमन सह-प्रस्तावित मानचित्र दिनांक 16.01.2017 को सक्षम स्वीकृति उपाध्यक्ष द्वारा प्रदान की गयी थी, पत्रावली के अनुसार पक्ष द्वारा दिनांक 29.08.2018 को समस्त आरोपित शमन शुल्क रू0 1,27,96,890.00 प्राधिकरण कोष में जमा किया गया। पक्ष द्वारा मानचित्र प्रतिबन्ध/शर्ते पूर्ण न किये जाने के कारण मानचित्र निर्गतं नही किया गया।  जब स्थल का जोन टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, पाया कि स्वीकृत शमन सह-प्रस्तावित मानचित्र से विचलित निर्माण तथा वर्तमान मे प्रश्नगत् भवन के स्कूल ब्लाक में पीडब्ल्यू गुरुकुलम के नाम से स्कूल का संचालन किया जा रहा है, मानचित्र शमन सह-प्रस्तावित से विचलन करते हुए किये गये निर्माण के विरूद्ध उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी तथा पक्ष को किये गये निर्माण के शमन हेतु निर्देशित किया गया है।


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