वाराणसी। कल पीएम के संसदीय क्षेत्र में उनके विरूद्ध चुनाव के मैदान में उतरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अचानक से बीजेपी ज्वाइन करने की खबर आर भारत न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित की गई। जिसके बाद स्वयं अजय राय ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि यह भ्रामक खबर है। आर भारत न्यूज चैनल के उक्त फर्जी खबर को लेकर कांग्रेस जनों काफी रोष है जिससे कांग्रेस पार्टी विधि विभाग ने जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एडवोकेट ने विधि विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सौंप कर विधिक कार्यवाही किए जाने की मांग की जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एडवोकेट ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आर भारत न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित किया गया समाचार पूर्णतया निराधार व झूठ था।
अजय राय के खण्डन के बावजूद आर भारत न्यूज चैनल पर उपरोक्त फर्जी न्यूज प्रसारित होता रहा। अजय राय वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उपरोक्त चैनल द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी व अजय राय की छबि को धूमिल करने के लिए उपरोक्त फर्जी न्यूज प्रसारित किया गया है जिससे आर भारत न्यूज चैनल ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(4) का उल्लंघन किया है। कांग्रेस कमेटी विधि विभाग जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी से मांग करती है कि आर भारत न्यूज चैनल के आडिटर व न्यूज ऐंकर के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(4) के उल्लंघन के तहत विधिक कार्यवाही करते हुए वाराणसी जनपद में लोकसभा चुनाव तक आर भारत न्यूज चैनल के प्रसारण व संचालन को प्रतिबंधित किया जावे।
ज्ञापन सौंपते समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी में जिला संगठन का कार्य देख रहे जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एडवोकेट कांग्रेस विधि विभाग के जिला अध्यक्ष लोकेश सिंह, एडवोकेट व महानगर अध्यक्ष मोहसिन खान, एडवोकेट उमेश सिंह, एडवोकेट नेहा सदफ, शिवानंद राय, एडवोकेट गुड्डू पाण्डेय, एडवोकेट व अन्य लोग मौजूद रहे।