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वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नगवां वार्ड में संदीप यादव का अवैध निर्माण हुआ सील



 10/Apr/24

वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता आर० के० सिंह ने नगवां वार्ड के अतर्गत संदीप यादव के द्वारा मानचित्र के विपरीत किये गए अवैध निर्माण को सील किया है।

खबर है कि नगवा वार्ड के अन्तर्गत संदीप यादव पुत्र श्री राजेन्द्र यादव द्वारा भवन सं०-एन-1/3-डी1-2, नगवां रोड, नियर रविदास पार्क, वार्ड-नगवां, जिला-वाराणसी में लगभग 40' x 90' के क्षेत्रफल में जी+3 तल की पुरानी बिल्डिंग के प्रांगण में भूतल पर रेस्टोरेन्ट का संचालन तथा प्रवेश के बाद बायी तरफ जी+1 की पुरानी बिल्डिंग में रिनोवेशन इत्यादि का कार्य किया जा रहा था। उक्त स्थल गंगा नदी के 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत होने के बावजूद पक्ष द्वारा बांयी ओर के लगभग 10'x35' के भाग में किये जा रहे मरम्मत कार्य की अनुमति प्राप्त नहीं किया गया था जिसके उपरान्नत उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम,1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत  नोटिस की कार्यवाही की गयी। पक्ष द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा था। नोटिस की कार्यवाही के उपरान्नत उक्त अनधिकृत निर्माण को जारी रखने के उपरांत दिनांक 09.04.2024 को सील कर लंका थाना की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता आर० के० सिंह, मौजूद रहे।


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