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वीडिए वीसी पुलकित गर्ग के निर्देश पर सिकरौल वार्ड में रामेश्वर तिवारी का अवैध निर्माण हुआ सील



 09/Apr/24

वीडिए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश व अवर अभियंता अतुल मिश्रा ने सिकरौल वार्ड के अतर्गत रामेश्वर तिवारी के द्वारा मानचित्र के विपरीत किये गए अवैध निर्माण सील किया है।
खबर है कि आराजी सख्या 1552 व 1554 मौजा-खजुरी वार्ड-सिकरौल वाराणसी में वरुणा नदी से 100 मीटर की दूरी पर भवन स्वामी रामेश्वर तिवारी के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत स्टील्ट+3 तलों के विपरीत स्टील्ट +5 तलों का निर्माण कार्य किया जा रहा था, उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत दिनांक 21.1.2019  को क्रमश: कारण बताओं एवं निर्माण कार्य बंद करने की नोटिस दी गई है। बावजूद इसके भवन स्वामी के द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा था। नोटिस की कार्यवाही के उपरान्त अवैध निर्माण को जारी रखने के उपरांत दिनांक 8 मार्च 2024 को सील कर पांडेयपुर थाना की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। 
इस बारे में भवन स्वामी रामेश्वर तिवारी ने क्लाउन टाइम्स से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उन्होंने बिल्डर एग्रीमेंट के तहत निर्माण कराया है। वीडिए की नोटिस के पश्चात् उन्होंने मंडलायुक्त  के यहां अपील किया था, बावजूद इसके उनके निर्माण को सील किया गया है।
सील की कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियन्ता अतुल मिश्रा आदि मौजूद रहे।


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