वीडीए द्वारा वार्ड चौक के अतर्गत बादशाह अली द्वारा भवन स0 CK 43/164 वार्ड चौक जिला वाराणसी के अंतर्गत उक्त अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2024 को पुनः सील कर चौक थाना की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति, अवर अभियन्ता रविन्द्र प्रकाश, मौजूद रहे।