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उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार नक्‍शा पास होने के बाद ही करायें भवन निर्माण : वीडीए



 05/Apr/24

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या- 5761/2024 में दिनांक 13.03.2024 में आदेश पारित किया गया है कि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष स्थल पर निर्माण के समय विचलन तथा अनाधिकृत निर्माण के शमन के सम्बन्ध में मौके पर स्वीकृत मानचित्र से अधिक तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानकों से अतिरिक्त निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित करते हुए सभी विकास प्राधिकरणों को अनुपालन सुनिश्चित् किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

उक्त पारित आदेश के अनुपालन में शासन के पत्र सं0-w-239/आठ-8-2024- 36रिट/2024 दिनांक 28 मार्च, 2024 को अवक्रमित करते हुए अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या-5761/ 2024 दिनांक 13.03.2024 को पारित किये गये आदेश में यह सुनिश्चित् करने के निर्देश दिये गये हैं कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण न हो तथा शमन के प्रकरणों में भी जो निर्माण भवन निर्माण और विकास उपविधि में अनुमन्य नहीं है, शमन के द्वारा अनुमन्य न किया जाय।

वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा आम जन-मानस से अपील की जाती है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रत्येक दशा में मानचित्र स्वीकृत कराते हुए स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य करायें अन्यथा की स्थिति में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदकगण/मानचित्र प्रस्तावक की होगी।


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