वाराणसी। वीडीए टीम द्वारा वार्ड-चौक के अतर्गत द्वारिका प्रसाद पुत्र स्व० ठाकुर प्रसाद, निवासी- मवन संख्या-सी०के० 25/14. मो०-कचौड़ी गली, वार्ड-चौक, वाराणसी पर लगभग 30'x100' वर्गफिट के माप में पूर्व निर्मित बी+जी+1 तलों ऊपर द्वितीय तल पर ढलाई का कार्य करते हुए तृतीय तल पर शटरिंग का कार्य किये जाने पर अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत दिनांक 14.06.2023 को क्रमश कारण बताओं एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस दी गई थी। उक्त के बावजूद पक्ष द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा था। नोटिस की कार्यवाही के उपरान्नत अनधिकृत निर्माण को दिनांक 18.03.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी हेतु सौंप दिया गया।
उक्त कार्यवाही में अवर अभियन्ता रविन्द्र प्रकाश, जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति, उपस्थित रहे। इसी क्रम में वार्ड-सिकरौल के अतर्गत दिलीप कुमार पुत्र स्व० लल्लन, योगेन्य उपाध्याय पुत्र स्व० माया नन्द द्वारा भवन संख्या एस० 27/18 मीरापुर बराही साईं राज सिटी अपार्टमेन्ट आराजी संख्या एस 200/1 204.255.250 में स्वीकृत मानचित्र की वैधता समाप्ति उपरान्त ब्लाक- ए में पूर्व निर्मित जी०+एस०+2 तलों के उपर तृतीय तल पर निर्मित कालम पर छत ढालने का निर्माण कार्य किये जाने पर अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत दिनांक 05.03.2024 को क्रमश कारण बताओं एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस दी गई थी। उक्त के बावजूद पक्ष द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा था। नोटिस की कार्यवाही के उपरान्नत अनधिकृत निर्माण को दिनांक 18.03.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी हेतु सौंप दिया गया।
अवर अभियन्ता अम्बरीश कुमार शर्मा, जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, उपस्थित रहे।