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CLOWN TIMES
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व्‍यापारियों ने सीएए के पक्ष में निकाली पदयात्रा



 04/Jan/20

युवा वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज शनिवार को अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा की अध्यक्षता में युवा अध्यक्ष संजय गुप्ता के साथ एक विशाल पदयात्रा सीएए कानून के समर्थन में निकाली गई। पदयात्रा लहुराबीर चौराहा से चलकर मलदहिया चौराहा पर समाप्त हुई। इसका उद्देश्य आम जनता को इस कानून के बारे में गलतफहमी को दूर करना और इस कानून के बारे में समझाना था। अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि सीएए कानून भारत सरकार द्वारा लाया गया एक बढ़िया कानून है जिसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए जो पुरानी कानून चली आयी थी उसका सरलीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत पहले जो 11 साल के जगह अब 6 साल में ही लगातार रहने पर वैध दस्तावेजों के साथ भारत देश की नागरिकता हासिल हो जाएगी। इससे किसी भी धर्म विशेष की नागरिकता नहीं जाने वाली है। जिसके अंतर्गत केवल नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया नागरिकता छीनने का कोई भी विषय इस कानून के अंतर्गत नहीं है अतः इस कानून से किसी भी धर्म विशेष को कोई खतरा नहीं है और किसी भी धर्म विशेष को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

महामंत्री प्रमोद अग्रहरी ने कहा कि नागरिकता कानून के इन लोगों को जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी और भारत की नागरिकता जल्द पाने में मदद मिलेगी। युवा अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि जो भी भारतीय हैं उसको इस कानून से ना तो दिक्कत है और नहीं दिक्कत महसूस करनी चाहिए बाहर के देशों से जो लोग अपने देश में आ रहे हैं उसका संज्ञान तो देश को होना चाहिए। जिस प्रकार आपको परिवार के लोग बाहर जाते हैं तो वापस आने पर आने पर अपनाया जाता है उसी प्रकार देश से बाहर गए व्यक्ति जो वापस देश में आना चाहते हैं उनको अपनाय जाने का प्रावधान है। इस कानून को आत्मसात करना चाहिए इस दिल में कोई भी हिंदू और मुस्लिम का कोई भी परेशानी नहीं है।

प्रदेश के उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी ने कहा कि जो घुसपैठ की समस्या है वह अति गंभीर समस्या हो गई है क्योंकि बाहर से देश से जो लोग आ रहे हैं जो बांग्लादेशी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लो घुसपैठ कर रहे हैं उनका समायोजन सही तरीके से कानून के आधार पर होना चाहिए और इसी के लिए सीएए कानून को लाया गया है। युवा उपाध्यक्ष दीप्तिमान देव गुप्ता ने कहा कि भारत की नागरिकता 4 नियमों के तहत ली जा सकती है पहला या तो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है दूसरा या तो उसके माता-पिता भारत में पैदा हुए है या उनके पास पुराने सिटीजनशिप है रजिस्ट्रेशन कराकर दस्तावेज के आधार पर चौथा वैलिड डॉक्यूमेंट के तहत प्रस्तावित भारत सरकार के नियमानुसार नियत समय तक देश में लगातार रहकर अगर आप भारत में आए हैं और आपके पास सही दस्तावेज पहले था और वह अब समाप्त हो चुका है या वीजा आपका समाप्त हो चुका है तो आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा आपको वापस जाना पड़ेगा। यह नागरिकता कानून सभी देशों मे पहले से ही चल रहा है पुराने कानून को और सरलीकरण बनाया गया है अतः जो पहले से इस देश के नागरिक हैं उसको घबराने की जरूरत नहीं है चाहे किसी भी समुदाय के हैं उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस अवसर पर काफी संख्या में व्यापारी गण उपस्थित थे जिसमें प्रमुख रुप से सुशील लखवानी, जितेंद्र गुप्ता, कविंद्र जायसवाल, सनी जौहर, दीप्तिमान देव गुप्ता, जय निहलानी, मनीष गुप्ता, अरविंद जायसवाल, राजीव वर्मा, पवन गुप्ता, विकास गुप्ता, जितेन चौधरी, सत्य प्रकाश जायसवाल, जितेश जायसवाल, शरद गुप्ता, शरद श्रीवास्तव, अंबे सिंह, पंकज सिंह, शालिनी गोस्वामी, सविता सिंह, डॉ रुपेश तिवारी, शरद चौबे, नीरज गुप्ता, सुनील यादव, निलेश पांडे, संजय अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष मौया, मोहित जायसवाल, विश्वनाथ दुबे, शिव प्रकाश, सचिन मौर्य, रमेश भारद्वाज, गुंजन बग्गा, सच्चे लाल तिलक, राज कपूर, चंचल अनुभव, आंचल मौर्य इत्यादि रहे।


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