वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वार्ड-कोतवाली के अतर्गत शिल्पी पत्नी प्रतीक गुजराती द्वारा भवन संख्या के0-37/54 ग्वालदास साहू लेन, भवन संख्या के0-37/68 के सामने, वार्ड-कोतवाली, जिला-वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 30 X 70 वर्गफिट के माप में भूतल, प्रथम तल तक स्लैब कास्ट कर व द्वितीय तल पर स्लैब हेतु शटरिंग का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत क्रमशः कारण बताओ एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस दी गयी है। अनधिकृत निर्माण को दिनांक 04.03.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी हेतु सौंप दिया गया।
अवर अभियन्ता रवीन्द्र प्रकाश व थाना कोतवाली के पुलिस बल मौजूद रहे।