न्याय हर भारतीय का अधिकार है लेकिन न्याय महंगा होने से बहुत लोग इससे वंचित रह जाते हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए भारतीय संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है। यह अधिनियम देशभर में लागू है। इस अधिनियम के ज़रिए आर्थिक रूप से कमज़ोर पीड़िताओं को न्याय दिलवाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक महिला बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के क्रम में 20 February को मनाए जाने वाले World Justice Day के उपलक्ष्य में आज ADCP महिला अपराध ममता रानी चौधरी द्वारा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी के महिला हेल्प डेस्क पर मौजूद रह कर पुलिस मुख्यालय उप्र लखनऊ द्वारा तैयार फ्री लीगल एड हेतु प्राधिकृत अधिवक्ताओं की सूची से सम्बन्धित पोस्टर का अनवारण किया गया।
फ्री लीगल एड में दो वर्ग बनाए गए हैं। पहले वर्ग में महिलाएं, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति और बच्चों को रखा गया है। दूसरे वर्ग में उन लोगों को रखा गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इन दोनों ही वर्गों के लोगों को मुफ्त वक़ील दिए जाते हैं जो उनकी तरफ से अदालत में पक्ष रखते हैं और वह सभी वही काम करते हैं जो काम एक वकील फीस देकर नियुक्त किया जाता है। इन वर्ग के लोगों को किसी भी मामले में मुफ्त वक़ील दिया जा सकता है, भले ही मामला सिविल का हो या फिर आपराधिक हो। वादी या प्रतिवादी को मुफ्त वक़ील सरकार की ओर से दिया जाता है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अपराध में निःशुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित विधि परामर्शदाताओं से सम्पर्क किया जा सकता है। जिसकी सूची व पोस्टर कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त थानों पर उपलब्ध कराते हुए विधि परामर्शदाताओं का विवरण मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध करा दिया गया है।
निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया से सम्बन्धित निम्नलिखित सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जैसे कानूनी कार्यो हेतु वकील की सुविधा, कोर्ट फीस या अन्य कार्यों में लगने वाले व्यय हेतु, विधिक दस्तावेज के अनुवाद सहित अपील आदि की सुविधा, पुलिस तथा कोर्ट में प्रचलित कानूनी कार्यवाहियों के बारे में जानकारी, कानूनी प्रक्रिया से जुड़े आदेश व अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु आदि।
कमिश्नरेट वाराणसी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सूचीबद्ध अधिवक्तागण का विवरण मोबाइल नम्बर सहित श्रीमती ममता रानी चौधरी ADCP महिला अपराध द्वारा अनावरण पोस्टर को कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त थानो पर चस्पा कर दिया गया है तथा नीचे दिये गये अधिवक्तागण के विवरण से निःशुल्क (मुफ्त) विधिक सहायता (FREE LEGAL AID) प्राप्त किया जा सकता है।