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धोखाधड़ी व आपराधिक न्यास भंग के मामले में चेतगंज थाना में मुक़दमा दर्ज



 19/Feb/24

वाराणसी। चेतगंज थाना में अनुपम रॉय के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का मुक़दमा दर्ज किया गया है। प्रकरण के मुताबिक़ रेशम कटरा, थाना चौक निवासी वादी विकास सेठ ने आरोप लगाया कि चेतगंज स्थित अनुपम रॉय पुत्र मंगल चरण राय के भवन को खरीदने की बातचीत दो करोड़ 40 लख रुपए में की थी तथा बयान के रूप में 72 लख रुपए में अनुपम राय ने प्राप्त भी किया, परंतु अनुपम राय द्वारा उक्त भवन को बेचने से मना कर दिया गया तथा लिए गए धनराशि 72 लाख में से 20 लाख रुपए वापस वादी मुकदमा के खाते में डाल दिए तथा शेष 52 लख रुपए देने में आनाकानी करते रहे तथा करीब 2 वर्ष से ऊपर समय बीत जाने के बाद भी पैसे नही लौटाए तथा मांगने पर जान से मारने की धमकी, गली गलौज व रुपए लौटाने में से साफ मना कर दिये, जिस पर प्रार्थना पत्र देने पर 15 फ़रवरी 2024 को स्थानीय थाना  चेतगंज द्वारा अनुपम राय पर अपराध संख्या 24 सन् 2024, अंतर्गत धारा 406 ,420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया। विदित हो कि अनुपम राय पर इससे पूर्व भी कई मुकदमे विचाराधीन है तथा वह कई मुकदमों में जेल भी जा चुके हैं।


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