पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के कुशल नेतृत्व, अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध के प्रभावी पर्यवेक्षण में व अभिआयोजन निदेशक, विवेचक, व पैरोकार थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी के संयुक्त प्रयास से थाना जंसा पर पंजीकृत मु०अ०सं०-30/2020 के धारा 363, 377, 376 भा.दं.सं. व 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त अशुतोष मिश्रा उर्फ राहुल पुत्र सुरेन्द्र मिश्रा निवासी बसवरिया थाना जंसा वाराणसी को माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो द्वितीय जनपद वाराणसी द्वारा दण्डित किया गया ।
दिनांक 28.01.2020 को वादी द्वारा सूचना दिया गया कि अभियुक्त अभियुक्त अशुतोष मिश्रा उर्फ राहुल द्वारा उसकी पुत्री उम्र 10 वर्ष को बहला-फुसलाकर सरसो के खेत में ले जाकर बलात्कार किया गया, तत्पश्चात थाना जंसा में पाक्सो एक्टके तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ व विवेचना साक्ष्यो के आधार पर धारा 363, 377 भादंसं की बढोत्तरी हुई । माननीय न्यायालय द्वारा विवेचना संज्ञान में लेते हुए दिन प्रतिदिन सुनवाई करते हुए गवाहानों का न्यायालय में गवाही कराते हुए उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरूप "मिशन शक्ति अभियान" एवं "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत उपरोक्त अपराधी का ट्रायल समाप्त कर विशेष न्यायालय पाक्सो द्वितीय जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/-रूपये का अर्थदण्ड व भा.दं.सं. की धारा 377 के अन्तर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-रूपये के अर्थदण्ड व धारा 6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न दिये जाने के सन्दर्भ में 02 माह अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित होगा। जिसकी प्रभावी पैरवी अपर पुलिस उपायुक्त,महिला अपराध,कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा की जा रही थी, साथ ही मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह, उ०नि० राम आशीष मुन्नाराम, म०आ० अंशु पाण्डेय द्वारा की गयी । इस प्रकार उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा न्यायालय में महिला सशक्ति अभियान के अन्तर्गत विशेष पैरवी करके मामले की पीड़िता को न्याय दिलाया गया ।