वाराणसी। धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसे निकालने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ग्राम बुजरा थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़ निवासी आरोपित मो सब्बीर अहमद उर्फ पल्लू को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र राणा यादव, वीर बहादुर सिंह जेलर व टिंकू ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी, जनपद- हाथरस निवासी वादी विजय सिंह वाराणसी में कादीपुर थाना शिवपुर अवगत अभिषेक के मकान में किराये पर रहता है तथा सी.एस.एस. कम्पनी के माध्यम से HDFC ATM चुंगी शिवपुर वाराणसी में सफाई का कार्य करता है। 15 नवंबर 2023 को सुबह 9.30 से 10.00 बजे के बीच मे ATM की सफाई करने HDFC ATM चुंगी शिवपुर पर गया था तो उस समय ATM के अन्दर 2-3 लोग थे। जब ये बाहर निकले तो एक आदमी ATM के अन्दर गया और ATM मशीन में जहां से CASH निकलता है यहां एक टीन की पट्टी जिस पर काला टेप लगा था खींचकर बाहर निकाला तो वादी ने देख लिया यह आदमी ATM से पट्टी के साथ रूपया भी निकाला तो वादी तुरन्त ATM के अन्दर जाकर उस आदमी को बोलने लगा तो वह ATM के बाहर निकल गया और वादी को कई ATM कार्ड दिखा कर बोला कि मै अपना पैसा निकाला हूँ, जब वादी ने उसे रुकने के लिए कहा तो वह भागने लगा जब वादी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो 2 लोग और आ गए और उसका साथ देते हुए वादी को गाली देते हुए बोले शान्त हो जाओ और किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे और तीन भाग गये, तब वादी ने अपने सुपरवाइजर को बताया तब वह आए और देंखे कि ATM की पट्टी नहीं निकली है। BANK से बात करने पर मालूम हुआ कि टीन की पट्टी अलग से लगाकर CASH बाहर आने से रोक देते है और बाद में वह पट्टी निकालकर CASH ले लेते हैं। ये लोग लोगों से 420 कर के लोगों का ATM Card बदलकर और पट्टी लगाकर रूपया निकालते है। BANK व सुपरवाइजर से बात करके वादी ने मुकदमा दर्ज करवाया।