उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनांक 19.12.23 को अवैध निर्माणों के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
वार्ड-नगवां एवं भेलूपुर
गम भारती द्वारा खनांव, मौजा-अखरी बाईपास पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 80x100 के क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण पूर्ण कर प्रथम तल पर निर्माण किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा-27 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत दिनांक 18.11.23 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी एवं डा0 एम0के0 पाल द्वारा आराजी सं0-390, मौजा-अखरी (जनता हास्पिटल के समीप) बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 60x100 के क्षेत्रफल में बी+जी+2 तलों का निर्माण पूर्ण कर द्वितीय तल पर शटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा-27 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत दिनांक 14.08.23 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी तथा श्री अजय कुमार बाजपेयी द्वारा भवन संख्या-बी-32/23 के सटे, साकेत नगर, वार्ड-भेलूपुर में लगभग 50x80 के क्षेत्रफल में बेसमेन्ट के शटरिंग का कार्य किया जा रहा था जिसे मौके पर बन्द कराते हुए उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा-27 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत दिनांक 19.11.23 को नोटिस की कार्यवाही करते हुए उपरोक्त निर्माणों को आज दिनांक 19.12.2023 को सील की कार्यवाही करते हुए पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी हेतु सौंप दिया गया।