वाराणसी। दहेज के लिए बहू को मारने-पीटने व प्रताड़ित करने के मामले में ससुर को जमानत मिल गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने हरदासीपुर, चोलापुर निवासी ससुर बृजेश सिंह को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवपुर के जानकी धाम कॉलोनी निवासी वादिनी स्वप्निल उर्फ नेहा सिंह ने 28 सितम्बर 2020 को चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी शादी 24 नवंबर 2013 को हरदासीपुर, चोलापुर निवासी सुमंत सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद जब वह विदा होकर अपने ससुराल गयी तो कुछ दिनों बाद ही ससुर बृजेश सिंह, सास पूनम सिंह, ननद प्रेमलता उर्फ पम्मी व पूजा सिंह, ननदोई मिथिलेश सिंह व देवर सुमित सिंह कम दहेज लाने का ताना देते हुए प्रताड़ित करने लगे। कुछ दिनों बाद सभी मिलकर उसको गालियां देते हुए मारने-पीटने व प्रताड़ित करने लगे। साथ ही उसके पति सुमंत सिंह को भी ससुर ने इतना मारा पीटा की वह डिप्रेशन का मरीज हो गया। इस पर जब वह अपने मायके आ गयी तो फरवरी 2020 में मायके आये और वहां भी गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। साथ ही ससुर एक दिन घर मे अकेला पाकर कमरे में घुस आए और अश्लील हरकतें करने लगे। किसी तरह शोर मचाने पर और वहां से भागकर उसने अपनी इज्जत बचाई। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।