वाराणसी। जे. एम. (द्वितिय) अलका की अदालत ने चेतगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष को घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपित को राहत दे दी। चेतगंज निवासी आरोपित राकेश गुप्ता को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बंटी खान ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सराय गोवर्धन, चेतगंज निवासी वादी राजेश कुमार जायसवाल ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह चेतगंज व्यापार मण्डल का अध्यक्ष हैं। प्रार्थी का सोने चांदी के आभूषण की दुकान जायसवाल ज्वेलरी हाउस के नाम से चेतगंज बेनियाबाग मुख्य मार्ग पर स्थित है। 28 मार्च 2019 को प्रार्थी के पड़ोसी प्रदीप गुप्ता उर्फ लाल गुप्ता, प्रभात गुप्ता, श्रवण कुमार, राकेश उर्फ बच्चा, डब्बल गुप्ता, किशन गुप्ता ने होली के दिन के विवाद को लेकर समय लगभग 8.45 बजे शाम को मेरे दुकान सह घर में घुसकर मुझे व मेरे भाई को (राकेश कुमार) को एक राय होकर श्रवण कुमार, राकेश गुप्ता सभी लोगों ने लात घुसो से मारने लगे व भद्दी-भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे इसी बीच मैने पुलिस को सूचना किया कि पुलिस तत्काल पहुँच कर अपनी कार्रवाई की तत्काल में मामला का पटाक्षेप हो गया। यह भी विदित हो कि होली के दिन 21 मार्च 2019 को DJ बजाने को लेकर समय करीब 10.55 बजे दिन उक्त लोगों ने हम लोगों के साथ मारपीट करने का प्रयास किया था लेकिन प्रशासन की चौकसी के कारण घटना टल गई थी, सभी विपक्षी अभी भी इस घात में है कि मौका मिले तो कोई बड़ी वारदात कि जाए, प्रार्थी के परिवार में उक्त लोगों की वजह से भय व्याप्त है।