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सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी, 11 दिसम्बर को सुनवाई



 08/Nov/23

वाराणसी। प्रभारी जिला जज (सुभाष चंद्र तिवारी) की कोर्ट ने रामचरित मानस ग्रंथ पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में निगरानी अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने निगरानी अर्जी पर सुनवाई के बाद एडमिट करते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 दिसम्बर की तिथि नियत की है। साथ ही विपक्षी एमएलसी व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। पिछले दिनों लोअर कोर्ट ने अधिवक्ता अशोक कुमार की धारा 156 (3) के तहत दी गई अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल दाखिल की है। अधिवक्ता अशोक कुमार ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा की विपक्षी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हमारे ग्रंथों पर बेतुकी टिप्पणी की। जिसे देश विदेश में रह रहे कई हिन्दू भाई बहनों की आस्था को ठेस पहुंची है। इस तरीके का कृत्य कर विपक्षी ने धार्मिक उन्माद को समाज मे फैलाकर लोगों के मध्य जाती, धर्म, भेदभाव उत्पन्न कर अराजकता को बढ़ाने का और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो अपराध की श्रेणी में आता है विपक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई।


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