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पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला जलाने के मामले में समर्पण आरोपी पूर्व मंत्री रीबू श्रीवास्तव को मिलीं जमानत



 09/Oct/23

वाराणसी। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने व तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का प्रतीकात्मक पुतला जलाने के मामले में समाजवादी पार्टी महिलासभा की प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री रीबू श्रीवास्तव व उनके पति विजय कुमार को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) वर्तिका शुभानन्द की अदालत ने शिवपुर निवासिनी रीबू श्रीवास्तव व विजय कुमार को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने पक्ष रखा।

प्रकरण के मुताबिक शिवपुर थानाध्यक्ष प्रेमशंकर दूबे ने 27 अक्टूबर 2008 को शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज  कराई थी। आरोप था कि तरना बाईपास पर सपा नेत्री रीबू श्रीवास्तव के नेतृत्व में 50- 60 सपा कार्यकर्ता सड़क को जाम करके तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का प्रतीकात्मक पुतला लेकर अपमानित करने की योजना के तहत पुतला जला रहे हैं। जानकरी होने पर पुलिस पहुंची तो वह लोग पुलिस वालों पर ईट पत्थर फेकने लगे। पुलिस वाले जब उनलोगों को गिरफ्तार करना चाही तो सपा नेत्री रीबू श्रीवास्तव समेत कई कार्यकर्ता भाग निकले। मौके पर उनके पति विजय कुमार व वेद प्रकाश श्रीवास्तव पकड़े गये। 

जमानत मिलने के बाद मिडिया से मुखातिब होते हुए रीबू श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा के शासन काल में भाजपा के नेताओं पर लगे मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, जो सपा कार्यकर्ता व कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके ऊपर दबाव डालकर गिरफ्तार व प्रताड़ित किया जा रहा है। रीबू श्रीवास्तव ने कहा पूर्व लगाये राजनीतिक मुकदमे को सरकार वापस ले।


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