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हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपितों दोषमुक्त



 06/Oct/23

वाराणसी। एक वर्ष पूर्व महिला की गवाही से हत्या करने के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) अजय कुमार ¡¡¡ की अदालत ने चारों ओर से संदेह का लाभ देते हुए बोरी कर दिया है। कोर्ट में कैथल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे ने पक्ष रखा।

घटना के बारे में बताया गया कि वादी मुकदमे में जगदीश पटेल ने थाना लालपुर - पैंडेज़पुर में लिखित सुनील दी थी कि 3 अगस्त 2022 की रात करीब 9:00 बजे प्रति विजय कुमार पुत्र पटेल, अश्वनी, अजित और अमन पुत्र गढ़ विजय कुमार ने गिल साहेब दे रहे थे थे कि मन करने पर लाठी डंडा से मारने वाली चोट लगी। बीच बचाव में जगदीश पुत्र जोखू राम, विवेक कुमार पुत्र जगदीश पटेल, विकास पुत्र जगदीश पटेल, निशा देवी पत्नी जगदीश पटेल को भी मारे गए।

इस मामले में पुलिस ने एडम ग्रामपुर पोस्ट लमही थाना चोलापुर के निवासी विजय पटेल, अश्वनी पटेल, अमन पटेल और अजित पटेल की हत्या के प्रयास के खिलाफ कई अन्य मुकदमे दर्ज किए, जिनमें अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। विद्वान जज के पद पर नियुक्ति पत्रावलोकन, बचाव पक्ष के प्रमुख विद्वान अभिषेक कुमार दुबे ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने चारों ओर के परिदृश्य को दोषमुक्त करने का आदेश जारी किया।


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