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बहुचर्चित नदेसर गोली कांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह से फिर होगी जिरह



 29/Sep/23

वाराणसी। बहुचर्चित नदेसर गोली कांड में वादी मुकदमा पूर्व सांसद धनंजय सिंह से फिर जिरह की कार्यवाही होगी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने इस मामले में आरोपित संदीप सिंह उर्फ पप्पू की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया। 

नदेसर गोली कांड मामले में आरोपित संदीप सिंह उर्फ पप्पू ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव व बृजपाल सिंह यादव के जरिए अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उक्त घटना में उसे आरोपित बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा है और मुकदमे में साक्ष्य की कार्यवाही होनी है। जबकि इस मामले में अभियोजन की कमियों को छिपाने व मुकदमे को तरतीब देने के लिए उसकी ओर से अदालत में धारा 311 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर मनगढ़ंत आधार पर आपत्ति की गई। जबकि जिस समय की घटना दिखाया गया है, उस समय वह उसके ऊपर हुए जानलेवा हमले के चलते अस्पताल में भर्ती था और उसका उपचार चल रहा था और उस समय विवेचक ने उसका बयान अस्पताल में जाकर लिया था। साथ ही यह भी कहा गया है इस मामले में धनंजय सिंह से जिरह किया जाना आवश्यक है। ऐसे में उसके प्रार्थना पत्र पर इस मामले के वादी और अहम गवाह धनंजय सिंह को कोर्ट में तलब कर उनसे जिरह करने की अनुमति प्रदान की जाय। 

अदालत ने संदीप सिंह के धारा 311 के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसे मंजूर कर लिया और इस मामले में 6 अक्टूबर को पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जिरह की कार्यवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।


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