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मुहर्रम जुलूस में हुए बलवा के मामले में सुन्नी समुदाय के पांच आरोपितों को मिली जमानत



 21/Sep/23

वाराणसी। जैतपुरा थाने क्षेत्र के दोसीपुरा स्तिथ मुहर्रम पर ताजिया जुलूस को लेकर मारपीट व बलवा करने के मामले में पांच आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुन्नी समुदाय के खुर्शीद अहमद, जावेद, आदील, जहांगीर व अनवर आलम को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शिया समुदाय दोसीपुरा के अध्यक्ष रिजवान हैदर व अलीउज्जमा ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि शिया समुदाय दोसीपुरा के लोगों के साथ 29 जुलाई 2023 को बरोज मुहर्रम को इमामबारगाह लाट सरैया से अपना ताजियां व अलम का जुलूस का कार्यक्रम करीब दोपहर 1 बजे समाप्त कर पुलिस प्रशासन के साथ अपने ताजिया को वापस लाकर दोपहर 2 बजे इमामबारगाह बारादरी दोसीपुरा पर रख दिये। ताजिया रखने के करीबन 20 मिनट के बाद, सुन्नी समुदाय के कुछ लोग जबरन व बिना अनुमति के 8 किता ताजिया लेकर व काफी शोर शराबा करते हुए व झगड़ा करने बलवा करने की नीयत से शिया वक्फ संपत्ति दोसीपूरा के उत्तर जानिब की गली में चढ़ आये, और जबरन अपने उपरोक्त 8 किता ताजिया को सुन्नी समुदाय शिया वक्फ संपत्ति की ओर से ले जाने का प्रयास करने लगे, जिस पर शिया समुदाय दोसीपूरा के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और उसे समय पुलिस प्रशासन जैतपुरा मय थानाध्यक्ष मथुरा राय मौजूद थे, इसी दरमियान मामले को देखते हुए वादीगण ने अधिकारगढ़ डीपी काशी को व एडीसीपी काशी को और एसीपी चेतगंज को उपरोक्त स्थिति से अवगत कराया, जिस पर उपरोक्त अधिकारीगण मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और शिया समुदाय दोसीपुरा के लोगों से उपरोक्त 8 किता सुन्नी समुदाय ताजिया के रास्ते के संबंध में बातचीत करने लगे हैं जिस पर शिया समुदाय के लोगों ने कहा कि हमारी वक्फ संपत्ति 9 प्लांट्स के उत्तर जानिब से होते हुए केवल और केवल सुन्नी समुदाय का एक ताजिया गुजरता है जिसको प्रशासन की अनुमति प्राप्त है जिसका मोतव्वली इब्राहिम नाम का व्यक्ति है जो मोहल्ला नयापुरा, थाना जैतपुर का निवासी है। अधिकारीयों ने शिया समुदाय दोसीपूरा कि उपरोक्त बात की तस्दीक के लिए इब्राहिम नामक व्यक्ति को मौके पर बुलाया और पूछताछ प्रारंभ किया जिस पर वह अधिकारी गढ़ से बोला कि मेरे ताजिया के अलावा सुन्नी समुदाय का कोई अनय ताजिया इस रास्ते से नहीं जाता है, इन्हीं बातों के दरमियान जो सुन्नी समुदाय के लोग अपना आठ किता ताजिया लाए थे, छोड़कर भाग गए और इन्हीं अफरा तफरी में उपरोक्त अधिकारी गढ़ के मौके पर होने के बावजूद बिना किसी डर के कानून व लाइन एण्ड आर्डर का पुरजोर उल्लंघन करते हुए सुन्नी समुदाय दोसीपुरा के 36 व्यक्ति व एक अज्ञात जिसका पूर्ण विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है व लगभग 4000 अज्ञात मुल्जिमान शिया वक्फ संपत्ति व 9 प्लांट्स दोसीपूरा पर चढ़ आए और शिया समुदाय दोसीपूरा के लोगों पर व उपरोक्त पुलिस प्रशासन अधिकारी गण पर पत्थर व ईट से खतरनाक तरीके से मारने लगे जिसमें शिया समुदाय दोसीपूरा के लोग बुरी तरीके से चोटिल हो गए और खून से तरबतर हो गए और कई लोग के साथ पुलिस प्रशासन के कुछ लोग भी चोटिल हो गए, जिसमें एसीपी चेतगंज को भी एक पत्थर हेलमेट पर आकर लगा व चौकी इंचार्ज चौकाघाट को भी पत्थर लगा। मुल्जिमान/ सुन्नी समुदाय ने सरकारी पुलिस की जीफ को पत्थरों से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया व पुलिस खेमा को पत्थरों से फाड़ दिया व शिया समुदाय के द्वारा अपने कार्यक्रम हेतु लगाए गए समियाने को सुन्नी समुदाय तोसीपुरा के द्वारा पत्थरों व लाठियो से तथा अखाड़े में इस्तेमाल किए जाने वाले भाले व तलवार से फाड़ दिया व कार्यक्रम हेतु लगे कूलर व लगभग 100 ट्यूब लाइट व 10 बड़ी मर्करी को पत्थरों से तोड़ दिया। शिया समुदाय के ताजिया को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लगभग तीन लाख रुपये का नुकसान हो गया। शिया समुदाय दोसीपूरा को तथा पुलिस प्रशासन को मां बहन की भद्दी भद्दी गलियां व जान से मारने की धमकी दिए।


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