वाराणसी। हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जमानत पर चल रही महिला कालोनाइजर नीतू त्रिपाठी की जमानत अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन) द्वितिय अलका की अदालत ने निरस्त करने के साथ गैर जमानती वारन्ट जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने बीते 10 अप्रैल को दिए आदेश में कैंट थाने के धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला कालोनाइजर नीतू को इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वह जौनपुर निवासिनी पीड़ित महिला नीलम उपाध्याय को दो माह के अंदर 16 लाख 44 हजार रुपया वापस कर देगी और लोवर कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेगी ऐसा न करने पर लोवर कोर्ट को जमानत निरस्त करने का अधिकार दिया था। दो माह व्यतीत हो जाने के बाद जब नीतू त्रिपाठी ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया और पैसा वापस नहीं किया तब पीड़िता ने अपने अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम व सुरेन्द्र यादव के जरिये लोवर कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने की जानकारी देते हुए महिला आरोपी नीतू की जमानत निरस्त करने की मांग की, अदालत ने सुनवाई के बाद नीतू की जमानत निरस्त कर दी और गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर नियत कर दी। प्रकरण के अनुसार जौनपुर निवासी पीड़िता नीलम ने लहरतारा भिटारी में जमीन क्रय करने के लिए नीतू त्रिपाठी व रविंद्र मौर्य को 16 लाख 44 हजार दिया था, जमीन बैनामा नहीं करने पर इन दोनों के खिलाफ कैंट थाने में वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज किया गया था,29 नवंबर 2023 को सत्र अदालत से जमानत ख़ारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने बीते 10 अप्रैल को शशर्त जमानत मंजूर की थी, इसका पालन नहीं करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और जमानत निरस्त करने के साथ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।