A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/cpanel/php/sessions/ea-php80/ci_sessionc423c7abd0e1b924df2231870bd93b394af7e68e): Failed to open stream: No space left on device

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 177

Backtrace:

File: /home/theyatra/public_html/clowntimes.co.in/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php80)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 137

Backtrace:

File: /home/theyatra/public_html/clowntimes.co.in/index.php
Line: 315
Function: require_once

CLOWN TIMES
MENU

राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को



 21/Jul/23

विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने रणजीत सिंह सुरजेवाला के खिलाफ लंबित मुकदमे में अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि नियत की गई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुरजेवाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने केस डायरी के अपठनीय पेज का इंडेक्स कोर्ट में दाखिल कर उसकी पठनीय प्रति उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया। पिछले तिथि को रणदीप सिंह सुरजेवाला के अधिवक्ता संजीव वर्मा ने उच्च न्यायालय का आदेश कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें आठ दिनों में न्यायालय के समक्ष स्पष्ट प्रति उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र देने का निर्देश दिया है। जिस पर विशेष न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के आदेश का अवलोकन करने के पश्चात् रणदीप सिंह को कहा है कि अगली तिथि पर आवेदन दायर कर यह बताएं कि पहले प्रदान किए गए कौन से दस्तावेज जो सुपाठ्य नहीं हैं उसे प्रस्तुत करें। साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 
बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को फर्जी ढंग से आरोपित बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस नेता एसपी गोस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय परिसर में नारेबाजी और हंगामा करने के साथ तोड़फोड़ भी किए थे। कैंट पुलिस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला,एसपी गोस्वामी समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा अन्य के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। वर्तमान में इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में चल रही है।

इस प्रार्थनापत्र को प्रस्तुत करते हुए सुरजेवाला के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने बताया कि 27 पेज जो केस डायरी में नहीं है उसकी सूची क्रमशः पृष्ठ नंबर सहित न्यायालय को दे दिया गया और कहा गया कि केस डायरी के यह पन्ने पठनीय नहीं है और केस डायरी मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें। न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को एक पत्र के माध्यम से 1 सप्ताह के भीतर थाना कैंट से केस डायरी की प्रति मांगकर उसे न्यायलय को उपलब्ध कराये। यहां से टाइप करा कर उन 27 पृष्ठों को अभियुक्त रणजीत सिंह सुरजेवाला को प्राप्त कराए जाने का आदेश दिया।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

4919


सबरंग