वाराणसी। रक्षा संपदा अधिकारी इलाहाबाद ने अपने आदेश 10 जनवरी 2021 द्वारा पी॰ एन॰ यू॰ क्लब के पीछे की 17- बिस्वा जमीन से बेदखल करने का आदेश पारित कर क्लब मे डुगडुगी पिटवा कर जमीन खाली करने का आदेश दिया। बेदखली आदेश के पूर्व इलाहाबाद में रक्षा संपदा अधिकारी के यहां करीब 1- वर्ष तक सुनवाई चली जिसमें क्लब के पूर्व अध्यक्ष व अधिवक्ता रमेश गिनोडिया ने क्लब का पक्ष रखा।रक्षा संपदा अधिकारी ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर विधि- विरुद्ध आदेश पारित किया क्योंकि क्लब की जमीन के लीज वर्ष 1963 में समाप्त हो चुकी थी तथा तब से लगातार क्लब व रक्षा संपदा अधिकारी के मध्य लीज के नवीनीकरण की वार्ता चलती रही रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा मांगे गये सभी अभिलेख क्लब द्वारा उपलब्ध कराये गए किन्तु अचानक साठ वर्ष बितने के बाद क्लब का कब्जा अनाधिकृत मानते हुये बेदखली आदेश पारित कर दिया गया। उक्त बेदखली आदेश के विरुद्ध क्लब द्वारा जिला न्यायालय मे अपील की गयी जिस पर जिला न्यायालय ने लम्बी सुनवाई के पश्चात स्थगन आदेश पारित किया। तब से लेकर वर्तमान आदेश तक लगातार सुनवाई चलती रही और अन्ततः न्यायालय ने अपना आदेश 1 जुलाई 2023 द्वारा बेदखली के आदेश को निरस्त कर दिया।
क्लब की बहुत बड़ी जीत : अशोक वर्मा
उक्त आदेश की प्रति क्लब के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा व वर्तमान अध्यक्ष अंबुज किशोर नारायण ने प्रेस को सौंपी। उन्होने बताया कि यह क्लब की बहुत बड़ी जीत है तथा इससे कैंटोनमेंट मे रहने वाले अनेक व्यक्तियों को राहत मिलेगी क्योंकि सिर्फ क्लब की जमीन पर सरकार अपना मालिकाना हक साबित करने में असफल रही।
जिला न्यायालय मेन क्लब का पक्ष अधिवक्ता व क्लब के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार गिनोडिया व अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय ने रखा। स्थगन आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंह ने क्लब को प्राप्त कराया था।
प्रेस वार्ता मे क्लब के वर्तमान प्रबंध समिति व क्लब के कई सदस्य मौजूद थे, अंबुज किशोर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया तथा इसके लिए अशोक वर्मा, रमेश गिनोडिया एवं पूर्व व वर्तमान कमेटी के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया कि उनके सहयोग से ही यह कार्य सम्भव हो सका है इस आदेश के प्राप्त होते ही क्लब मे दीपावली मनाई गयी तथा ढोल बाजे के साथ जमकर खुशी मनाई एवं मिठाई बांटी गई।