वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनांक 19.06.2023 को अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सिकरौल
श्री हरिद्वार यादव पुत्र स्व० सुखराम यादव द्वारा आराजी सं0-1435, मौजा-खजुरी (गीता नगर कॉलोनी), वार्ड-सिकरौल, वाराणसी के अन्तर्गत किये गये निर्माण पर पूर्व में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धाराओं के अन्तर्गत नोटिस पारित करते हुए निर्माणकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ भवन की वैधता के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्नगत स्थल वाराणसी महायोजना-2031 में हरित पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त स्थल वरूणा नदी से 50 मीटर के अन्दर (हरित पट्टी) में होने के कारण आज दिनांक 19.06.2023 को वी०डी०ए० टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
जोनल अधिकारी-श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री रामचंद्र।*
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन-मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट अथवा मानचित्र स्वीकृत कराये गये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।