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धोखाधड़ी मारपीट व जाति सूचक शब्द बोलने के मामले में चार आरोपितों को नहीं मिली अग्रिम जमानत



 07/Jun/23

धोखाधड़ी मारपीट व जाति सूचक शब्द बोलने के मामले में चार आरोपितों को राहत नहीं मिली। प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) एक्ट, की अदालत ने गोलघर कचहरी निवासी आरोपित इर्शाद अहमद, पत्नि रुखसाना बेगम व पुत्र अर्शिल इर्शाद व फैसल इर्शाद की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता आशिष सिंह, यादवेंद्र कुमार यादव उर्फ लालू यादव व संतोष पाल ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कचहरी रोड, पक्की बाजार  थाना कैंट निवासी वादी सच्चिदानन्द ने 11 मई 2023 को अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध को प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप है कि प्रार्थी के पिता रामनरेश ने आराजी नं 210 रकबा 0.7810 हेक्टेयर स्तिथ मौजा सरायमुगल, परगना अठगाँव, पोस्ट रमईपट्टी, तहसील पिण्डरा ने 28 अगस्त 1998 को वंशराज से बैनामा करा कर काबिज दाखिल है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु 3 मार्च 2013 को हो गया। प्रार्थी व उसका परिवार पिता की मृत्यु के बाद उनके क्रिया-कर्म में व्यस्त थे जिसका फायदा उठाकर प्रार्थी के गोलघर कचहरी, थाना कैण्ट निवासी पड़ोसी इर्शाद अहमद सिद्धकी व उसकी पत्नी रुकसाना बेगम ने प्रार्थी के स्व पिता रामनरेश का फर्जी फोटो और उनका फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा का निशान बनाकर वसतीयतनामा तैयार करवाया और 3 मार्च 2013 को सब रजिस्ट्रार तृतीय वाराणसी के कार्यालय में इर्शाद अहमद सिद्दीकी ने अपने आपको रामनरेश बताकर पत्नी रुकसाना बेगम के पक्ष में वसीयतनामा तहरीर करवाया। जबकि प्रार्थी के पिता की मृत्यु 5 दिन पहले ही हो चुकी थी। उक्त अभियुक्तगण इर्शाद अहमद व उसकी पत्नी रूखसाना बेगम कूटरचित दस्तावेज तैयार से अपना नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज करा लिया, जब प्रार्थी व उसके परिवार को इस बात की जानकारी हुई तो प्रार्थी ने उक्त इर्शाद अहमद से उक्त जमीन के बाबत बात किया कि आप लोग मेरे पिता की मृत्यु के बाद उक्त जमीन का फर्जी वसीयतनामा कैसे तैयार करवा लिया। प्रार्थी के इतना कहते ही उक्त इर्शाद अहमद काफी नाराज हो गया और प्रार्थी को माँ बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा और कहा कि मैं मुख्तार अंसारी का रिश्तेदार हूँ साले चमार सियार की जात ज्यादा थाना पुलिस करोगे तुम्हें व तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मरवा दूँगा। उक्त अभियुक्तगण की धमकी से प्रार्थी व उसका पूरा परिवार काफी भयभीत व डर गया। प्रार्थी अपने मित्र कृष्ण प्रताप यादव के साथ 3 मार्च 2023 को समय करीब 12:00 बजे दिन में अपनी जमीन की देख-भाल करने पहुंचा तो वहाँ पर पहले से मौजूद इर्शाद अहमद उसकी पत्नी रुकसाना बेगम व उनके दोनो बेटे व 2-3 अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी को देखते ही मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए कहा कि साले चमार सियार की जात तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई ये जमीन भूल जाओ और प्रार्थी के साथ मारपीट करने लगे। प्रार्थी के साथ मौजूद कृष्ण प्रताप यादव व अन्य बहुत से लोग मौके पर इकट्ठा हो गये और घटना को देखा व बीच बचाव किया।


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