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गैर इरादतन हत्या का प्रयास में हुई 5 वर्ष की सजा



 01/Jun/23

अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम द्वारा नानू सेठ, हिमांशु वर्मा और राज वर्मा को गैर इरादतन हत्या के प्रयास में 5 - 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है तथा अर्थदंड जमा ना करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन का पक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कैलाश राम और वादी का पक्ष अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी एवं अंशुमान त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

गौरतलब है कि वादी मुकदमा अम्बुज उपाध्याय ने वर्ष 2019 में इस आशय की प्राथमिकी शिवपुर थाने में दर्ज कराई थी की उसका बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार है तथा नान्हू सेठ द्वारा कुछ सामान उधार लिया गया था तथा जब वादी मुकदमा उनके घर पर अपना बकाया पैसा मांगने गया तो सभी अभियुक्तगण ने मिलकर उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया तथा उसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद वादी मुकदमा को ट्रामा सेंटर बीएचयू में भर्ती किया गया।


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