मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) नितेश कुमार सिन्हा ने थानाध्यक्ष जैतपुरा को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़ जावेद असलम व उनकी माता मकसूदा बेगम के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज़ करने का आदेश दिया है। चौबेपुर निवासी राजेश यादव ने अपने अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया की उससे जावेद असलम ने बताया कि उनके पिता द्वारा 35 लाख में अपना मकान बेचा जा रहा है। जिसके बाद राजेश यादव ने जावेद असलम के माता व पिता के खाते में 35 लाख रूपए ट्रांसफर कर दिया गया परन्तु पिता के मरने के बाद जावेद असलम ने प्रार्थी को मकान बेचने से इंकार कर दिया तथा पूरा पैसा हड़प कर गया तथा अपनी माता के साथ आपराधिक षडयंत्र कर उसके साथ धोखाधड़ी किया। न्यायालय में राजेश यादव का पक्ष अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने रखा।