वाराणासी। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्वारा जनपद वाराणसी से संबंधित द्वितीय अपीलों व शिकायतों की जनपद स्तर पर विकेन्द्रीकरण सुनवाई सर्किट हाउस सभागार में मंगलवार को 185 अपीलों शिकायतों में 80% मामलों का निस्तारण कराया है। इस दौरान ऐसे कई मामले सामने आए जो वर्षों से लंबित थे। आयुक्त द्वारा 07 घंटे की सुनवाई के दौरान कई अधिकारियों को ससमय सूचना न उपलब्ध कराने पर फटकार भी लगाई। साथ ही जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आयोग द्वारा वादकारियों की सहूलियत के लिए जनपद भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इससे वादकारियों को लंबे समय से लंबित मामलों में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। इससे उनकी ऊर्जा, धन एवं समय की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम सभी लोक प्राधिकारियों पर लागू होता है। अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों न हो, यदि जन सूचना अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनके द्वारा वर्ष 2022 व 2023 में लगभग 207 मामलो में जनसूचना अधिकारियों पर अर्थदंड (लगभग 50 लाख 75 हज़ार) भी अधिरोपित किया गया है।
उक्त सुनवाई में सूचना आयुक्त के साथ अनिल त्रिखा पेशकार, अंकीश पांडेय, निजी सचिव व ऋषभ सिंह, अशुलिपिक द्वारा सुनवाई करवाने में अहम भूमिका निभाई गई।